आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

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आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" (एबी-पीएमजेएवाई) भारत में गरीब और कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सितंबर 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त और कैशलेस उपचार प्रदान करना है। निर्दिष्ट माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं के लिए लाभार्थी।

 

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

 

पात्रता: यह योजना लगभग 10 करोड़ परिवारों को कवर करती हैजिनकी पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के आधार पर वंचित और गरीब परिवारों के रूप में की जाती है।

 

लाभ: इस योजना के तहतपात्र लाभार्थी रुपये तक मुफ्त और कैशलेस अस्पताल में भर्ती होने का लाभ उठा सकते हैं। द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख। लाभ कवर में पहले से मौजूद स्थितियां और अन्य सामान्य बीमारियां शामिल हैं।

 

कार्यान्वयन: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

 

पैनलबद्ध अस्पताल: इस योजना का देश भर में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों का एक नेटवर्क हैजो लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। योजना के लिए पात्र होने के लिए अस्पतालों को मानकों और गुणवत्ता बेंचमार्क के न्यूनतम सेट को बनाए रखना आवश्यक है।

 

कैशलेस उपचार: योजना के लाभार्थी अपना एबी-पीएमजेई ई-कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

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