"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना" (पीएम-किसान योजना) भारत भर के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम आय समर्थन सुनिश्चित करना और उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है।
यहां पीएम-किसान योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:
योग्यता: भारत में सभी किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
लाभ: पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसानों को रु। रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 / - प्रति वर्ष। 2,000/- प्रत्येक। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।
कार्यान्वयन: पीएम-किसान योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
पंजीकरण: किसान योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को पीएम-किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसान नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या अपनी राज्य सरकार के नोडल अधिकारी के पास जा सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज: योजना के लिए आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
आधार कार्ड
जमीन के मालिकाना हक के कागजात या लीज एग्रीमेंट
बैंक के खाते का विवरण
मोबाइल नंबर
पीएम-किसान योजना भारत में किसानों की आय और वित्तीय स्थिरता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना ने देश भर के लाखों किसानों को उनकी खेती की जरूरतों और खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी मदद की है।